Fri Nov 15 12:29:16 UTC 2024: ## दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, GRAP-3 लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए, केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP-3) लागू करने का फैसला लिया. यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सुझावों के आधार पर लिया गया, जो आज (15 नवंबर) से प्रभावी हो गए हैं.

इसके साथ ही, जीआरएपी की शर्तें लागू होने के बाद दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन “गंभीर” श्रेणी में रही, जिसके कारण शुक्रवार से GRAP-3 लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई. दिल्ली में शुक्रवार को 8 इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया, जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान पहुंचाने वाला है.

GRAP-3 वायु गुणवत्ता के आधार पर चार चरणों में विभाजित है. पहले चरण में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 से 300 के बीच होता है. दूसरे चरण में बहुत खराब (AQI 301-400), तीसरे चरण में गंभीर (AQI 401-450) और चौथे चरण में बेहद गंभीर (AQI 450) से अधिक होता है.

सीएमक्यूएम के आदेश पर आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अपने सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है. खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूल 15 नवंबर, 2024 तक बंद रहेंगे.

GRAP-3, जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है, दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण से पार पाने के लिए बनाया गया था. यह तब सक्रिय होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तर तक पहुंच जाता है. इसके लागू होने पर दिल्ली-एनसीआर में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाता है.

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