Mon Oct 14 11:01:59 UTC 2024: ## ओला कैब्स को ग्राहकों के प्रति अधिक पारदर्शी होने का आदेश
**नई दिल्ली:** केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी ओला को अपने ग्राहकों के प्रति अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बरतने का निर्देश दिया है। CCPA ने कहा कि ओला कैब को ग्राहकों को रिफंड का तरीका चुनने की सुविधा देनी होगी, जिससे वे सीधे बैंक खाते में या कूपन के रूप में रिफंड प्राप्त कर सकें।
CCPA ने पाया कि ओला की ‘नो-क्वेश्चन-आस्क्ड’ रिफंड नीति के तहत ग्राहकों को सिर्फ कूपन कोड ही दिया जाता है, जिससे वे केवल अगली राइड के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। यह नीति ग्राहक अधिकारों का उल्लंघन है।
इसके अतिरिक्त, CCPA ने ओला से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई सभी ऑटो राइड्स के लिए ग्राहकों को बिल या रसीद उपलब्ध कराए। यह कदम सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
इस साल 9 अक्टूबर तक, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ओला कैब्स के खिलाफ कुल 2,061 शिकायतें मिली हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतें अधिक किराया वसूलने और ग्राहकों को रिफंड न देने से जुड़ी हुई हैं।
CCPA के इस आदेश से ओला को अपने ग्राहकों के प्रति अधिक पारदर्शी होने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होगी।