Tue Sep 24 05:52:25 UTC 2024: ## इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय गलती से अधिक वेतन वसूली के आदेशों पर लगाई रोक

**प्रयागराज:** इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय गलती से अधिक वेतन भुगतान की वसूली के आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रिटायर्ड दारोगा गजेंद्र सिंह के मामले में एसएसपी मेरठ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने कोर्ट को बताया कि वेतन निर्धारण में याची की कोई गलती नहीं है। इसलिए वसूली आदेश अवैध है। कोर्ट ने रफीक मसीह केस में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत आदेश देने पर एसएसपी से हर्जाना भी वसूली जाने की संभावना जताई है।

इसके अलावा, एक अन्य मामले में पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर विजय कुमार से अधिक वेतन भुगतान की वसूली के अपर डिप्टी कमिश्नर पुलिस शिष्टाचार गाजियाबाद के आदेश पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी है और जवाब मांगा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय गलती से अधिक वेतन निर्धारण मामले में सीएमओ इटावा द्वारा जारी वसूली कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने नीरज दूबे की याचिका पर दोनों पक्षों को जवाब प्रति जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याची के अनुसार वेतन निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए विभाग अपनी गलती की भरपाई उससे नहीं कर सकता है।

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