Fri Sep 13 09:47:09 UTC 2024: ## दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI शराब नीति मामले में जमानत मिली

**नई दिल्ली:** दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 सितंबर को सीबीआई की शराब नीति मामले में जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं।

केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) ने मामले दर्ज किए हैं। ईडी मामले में उन्हें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी (आप) ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।

ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत थी, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय रखी। अदालत ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा।

सीबीआई ने कहा कि उनकी जांच जरूरी थी और उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है और सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया था।

आप नेता आतिशी ने कहा कि दो सालों में ईडी और सीबीआई इस कथित घोटाले में एक पैसा भी बरामद नहीं कर सकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप नेताओं ने खुशी मनाई है। AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह बहुत बड़ा फैसला है और 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल वापस लौट रहे हैं।

हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और केजरीवाल की जमानत AAP को प्रचार में मददगार होगी। AAP नेता मानते हैं कि केजरीवाल की जमानत से AAP को हरियाणा चुनाव में फायदा होगा।

बीजेपी नेताओं ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

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