Fri Nov 15 16:20:57 IST 2024: ## दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण गंभीर, GRAP-3 लागू
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने ग्रैप-3 लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदूषण का स्तर “गंभीर” स्तर पर पहुँच गया है जिसके कारण स्कूलों, परिवहन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
**स्कूलों पर असर:**
* 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी।
* प्रदूषण के स्तर में और गिरावट होने पर “ग्रैप-4” लागू हो सकता है, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी जाएगी।
**परिवहन पर प्रतिबंध:**
* दिल्ली-NCR में डीजल से चलने वाले लाइट मोटर व्हीकल (LMV) और डीजल चलित 4 पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
* अंतरराज्यीय बसों (कुछ को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
* बीएस-III पेट्रोल वाहन भी प्रतिबंधित होंगे।
* इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी वाहन और बीएस-6 वाहन आ सकेंगे।
* दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
* माल ढोने वाली गाड़ियों में जरूरी सामानों को ले जाने की ही अनुमति होगी।
* सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा।
**निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक:**
* कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ वाली साइट्स पर सख्ती बरती जाएगी।
* ऐसे कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसमें धूल निकलती हो।
* भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल दबाने की कोशिश की जाएगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा।
* पूरे NCR में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा।
* खनन संबंधित सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।
इसके अलावा, पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सड़कों की साफ-सफाई जैसे झाड़ू लगाने, बिल्डिंग ढहाने के बाद निकलने वाले मलबे के परिवहन, छतों को सीलन से बचाने के लिए होने वाले वाटर प्रूफिंग वर्क, टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग, सीमेंटिंग, प्लास्टर और दूसरे कोटिंग वर्क्स, सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क, ईंट की चिनाई के काम पर भी रोक लगा दी गई है।
**GRAP-3** दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है। इसका चरण 3 तब एक्टिव होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच जाता है।