Mon Sep 23 15:13:53 UTC 2024: ## अनमोल अंबानी पर सेबी का 1 करोड़ का जुर्माना, रिलायंस होम फाइनेंस मामले में बिना अनुमति के ऋण मंजूर करने के आरोप

**मुंबई:** शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस मामले में बिना जांच-पड़ताल के जनरल पर्पस कॉरपोरेट लोन मंजूर करने के आरोप में उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य जोखिम अधिकारी रहे कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों को 45 दिन के भीतर जुर्माना चुकाना होगा.

सेबी ने अपनी जांच के बाद पाया कि रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल अनमोल अंबानी ने कंपनी के बोर्ड के निर्देशों के विपरीत, जनरल पर्पस कॉरपोरेट लोन (जीपीसीएल लोन) को मंजूरी दी थी. 11 फरवरी, 2019 को बोर्ड ने जीपीसीएल लोन जारी करने से मना कर दिया था, लेकिन अनमोल अंबानी ने 14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कर दिया.

इससे पहले अगस्त 2024 में सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड हेराफेरी से जुड़े एक मामले में अनिल अंबानी और 24 अन्य को 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित करते हुए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. सेबी ने पाया था कि अनिल अंबानी इस फ्रॉड स्कीम के मास्टरमाइंड हैं और शेयरधारकों को भारी नुकसान हुआ है.

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