Fri Sep 13 20:47:41 UTC 2024: ## दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद वह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही अंतरिम जमानत दे रखी थी।

हालांकि, जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसका मतलब है कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे। उन पर सचिवालय जाने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी पाबंदी लगाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व देते हुए केजरीवाल को जमानत तो दे दी लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर जजों की राय अलग-अलग थी। जस्टिस सूर्य कांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैधानिक ठहराया जबकि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई को “पिंजरे में बंद तोता” की धारणा से बाहर आने की नसीहत दी।

इसके अलावा, केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही जमानत मिली हुई है और ईडी के मामले में जमानत के वक्त लगाई गई शर्तें भी इस मामले में लागू होंगी। इसका मतलब है कि वह किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर पाएंगे।

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